The National Commission for Backward Classes Rules, 1994
रजिस्ट्रेशन सं. डी. एल. - 33004/96
REGN. NO. D. L. - 33004/96
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II - खण्ड 3 - उप-खण्ड (i)
PART II - Section 3 - Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
[सं 75] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 20, 1996/फाल्गुन 1, 1917
[No. 75] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 20, 1996/PHALGUAN 1, 1917
कल्याण मंत्रालय
नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1996
सा. का. नि. 100 (अ). - केंद्रिय सरकार, राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 27) की धारा 17 की उपधारा (2)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-
1. संक्षिप्त नाम और प्राभर :-
- इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग (अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा अन्य सेवा शर्ते) नियम, 1996 है।
- ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 27) अभिप्रेत है।
(ख) "आयोग" से राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग अभिप्रेत है।
(ग) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2)(क) के अधीन नामनिर्दिष्ट आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है।
(घ) "सदस्य" से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है।
(ङ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम उन्हें समनुदिष्ट हैं।
3. वेतन और भत्ते
- अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तथा अनुज्ञेय वेतन का हकदार होगा किन्तु यह उस अध्यक्ष द्वारा पहले धारित पद पर निर्भर करेगा।
- अध्यक्ष से भिन्न प्रत्येक सदस्य ऐसे वेतन का हकदार होगा जो सचिव, भारत सरकार को अनुज्ञेय हो।
4. रेंक और प्रास्थिति :- अध्यक्ष का रेंक, उसके द्वारा पहले धारित पद पर निर्भर करते हुए उसके मामले में यथा सुसंगत उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का होगा। अन्य सदस्य, सचिव, भारत सरकार की प्रास्थिति के होंगे।
5. सत्कार भत्ता :- अध्यक्ष, समय-समय पर यथा पुनरीक्षित उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश की हकदारी के अनुसार सत्कार भत्ते का हकदार होगा।



