सूचना का अधिकार
1. अधिनियम / नियम
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सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (-1 ) (पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है।)
- सूचना का अधिकार पोर्टल (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं।)
2. सूचना का अधिकार के लिए मंत्रालय के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, जन सूचना अधिकारी एवं अपील प्राधिकारी
3. सूचना का अधिकार के अंतर्गत सत्तह मैनुअल (सूचना पुस्तिका)
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सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (ख) के अंतर्गत सूचना पुस्तिका
(सूचना पुस्तिका अंग्रेजी में (-1 ) (पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है।)
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4. वार्षिक रिटर्न / प्रगति रिपोर्ट
| वर्ष | 2005 |
2006 (-1 ) (पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है।) |
2007 |
|---|
| वर्ष |
2005 (-1 ) (पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है।) |
2006 | 2007 |
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5. सूचना का अधिकार अधिनियम का ब्रेल प्रिंट (प्रेस नोट)
भारत का संविधान विकलांग व्यक्तियों सहित सभी व्यक्तियों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा सुनिश्चित करता है और निर्विवाद रूप से सबके लिए एक समावेशी समाज का अधिदेश करता है। हाल के वर्षों में, विकलांग व्यक्तियों के प्रति समाज की अवधारणा में बहुत बड़ा एवं सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। यह महसूस किया गया है कि अधिकांश विकलांग व्यक्ति बेहतर जीवन व्यतीत कर सकते हैं यदि उन्हें समान अवसर और पुनर्वास उपायों के लिए प्रभावी पहुंच प्राप्त हो।
हाल ही में भारत सरकार ने भारत की आम जनता के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया है । सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पास दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लाभार्थ सूचना का अधिकार इसकी प्रतियां प्राप्त की जा सकती है -
राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान,
116-राजपुर रोड, देहरादून.
दूरभाष: 0135-2744491, 2735341.
फैक्स: 0135-2748147.



