आर्थिक गतिविधियों के लिए रियायती ऋण
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएससीएफडीसी)
''आय सृजक कार्यकलापों के लिए रियायती ऋण'' पर सार
संगठन
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत फरवरी, 1989 में आईएसओ 9001:2000 प्रमाणित कंपनी के रूंप में किया गया।
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडो में खुलती है)
- राष्ट्रीय विकलांगजन वित्त एवं विकास निगम
आर्थिक कार्यकलापों के लिए रियायती ऋण
राष्ट्रीय विकलांगजन वित्त एवं विकास निगम की योजनाएं :यह निगम विकलांग व्यिक्तयों को बहुत सारे आय सृजक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
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- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम
आर्थिक कार्यकलापों के लिए रियायती ऋण पर संक्षिप्त टिप्पणी
संगठन
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत लाभ न कमाने वाली कंपनी के रूंप में 24 जनवरी, 1997 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत शीर्षस्थ निगम के रूंप में शामिल किया गया।
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